मंगलवार, जनवरी 27, 2026

मनकेशरी के क्रेशर प्लांट का अनुबंध निरस्त करने की मांग: प्रशासन ने दिया जांच का आदेश

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कांकेर (आदिनिवासी)। मनकेशरी पंचायत में खनिज विभाग ने संजय कृणानी को पेशा कानून का उल्लंघन कर पत्थर खदान का लीज पट्टा जारी किया हैं। इस अनुबंध को तत्काल निरस्त करने की मांग ग्रामीणों ने कलेक्टर से किया है।

प्रेस को जारी एक वयान में गांव के उप सरपंच देवेन्द्र मेश्राम ने बताया कि संजय कृष्णानी के खदान के विस्फोट से करीब 30 किसानों का फसल बर्बाद हो रहा हैं। पीड़ित किसानों को कभी भी कोई मुआबजा राशि संबंधित खदान मालिक ने प्रदान नही किया हैं। अपने खदान में उच्च दाव के बिजली कनेक्शन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि का अवैध कब्जा कर खंबा लगाया है वही किसानों के खेत में भी किसानों से बिना उनुमति के बिजली खंबा लगाकर बिजली कनेक्शन लिया हैं जो पूरी तरह से कानून विरूद्ध कार्य हैं।

पंचायत के उप सरपंच ने खनिज शाखा और संजय कृष्णानी की मिलीभगत से किसानों के अधिकार पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी नियमों को उल्लंघन कर सिर्फ एक विशेष व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह अनुबंध किया गया हैं। इस अनुबंध में किसानों के पक्ष को अनदेखा किया गया हैं।
आज मनकेशरी पंचायत के जनप्रतिनिधियों व किसानों ने कलेक्टर से मिलकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

इस मुद्दे पर जिला प्रशासन ने एक जांच समिति तैयार कर पांच दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को आदेशित किया है । जांच समिति में खनिज शाखा, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी के अलावा पंचायत के उपसरपंच व गांव के पटेल सहित पीड़ित किसान भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित अधिकारी से आग्रह किया कि ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच होना आवश्यक हैं । ग्रामीणों की इस मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच दल पहले ग्रामीण जन प्रतिनिधी को सूचित कर जांच करने पहुंचेगी।

प्रतिनिधिमंडल में देवेन्द्र मेश्राम, ग्राम पटेल रमसो बाई नरेटी, पंचगण कौशल्या कवाची, सरस्वती देवांगन, अनीता नेताम, कृष्ण किशोर पटेल, अंबिका सोनवानी गोपेश्वर परडेटी के अलावा शांति नेताम, अजय दुर्गे, जगपाल मंडावी, संजय नेताम, जीवन लाल कोर्राम , रत्ती राम, योगेश ध्रुव सहित अनेको पीड़ित किसान शामिल थे।

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