कोरबा (आदिनिवासी)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 के संबंध में आयोग द्वारा द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत विगत 25 मई 2023 से 23 जून 2023 तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों हेतु नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम काटने, सुधार करने एवं नाम स्थानांतरण करने हेतु दावा-आपत्ति प्राप्त किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 02 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक एवं विशेष शिविर 12 व 13 अगस्त 2023 तथा 19 एवं 20 अगस्त 2023 के दौरान ऐसे नागरिक जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने हेतु प्रारूप-6 में आवेदन मय फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र क्षेत्रों में निवासरत् नहीं है अथवा मृत हो गये है, उनका नाम विलोपित किये जाने हेतु प्रारूप-7 में आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे मतदाता जिनके नाम, पिता, पति का नाम, आयु गलत है, वे त्रुटि सुधार कराये जाने हेतु प्रारूप-8 में तथा ऐसे मतदाता जो अन्यत्र निवास हेतु चले गये है वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय प्रति मतदाता परिचय पत्र जारी करने हेतु प्रारूप -8 आवेदन संबंधित क्षेत्रांतर्गत मतदान केन्द्रों में उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी, अविहित अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
साथ ही जिले के समस्त स्थानीय स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, बूथ लेवल अधिकारियों को प्रत्येक मतदाताओं से स्वेच्छानुसार आधार कार्ड प्राप्त कर मतदाता परिचय पत्र के लिंक किये जाने हेतु वैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है। इनसे संपर्क कर अथवा स्वयं से अपने मोबाईल पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप्लीकेशन डाउनलोड करके या ऑनलाइन एनव्हीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं।