कोरबा (आदिनिवासी)। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए उद्यमी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत उद्यमी को स्वयं देना होगा। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है। हितग्राही योजना की वेबसाइट http://pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे वनोपज आधारित उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, बड़ी नमकीन, मिक्चर, बेकरी उत्पाद, राईस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटा चक्की, मसाला उद्योग आदि को शामिल किया गया है।
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एकल उद्यमी, एफपीओ, स्वसहायता समूह एवं सहकारिता को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान करना है। इसके तहत नवीन और मौजूदा दोनों उद्यमियों को पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। हितग्राही को स्वयं 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा, और शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: आवेदन करें और पाएं 35% अनुदान!
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