जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन के लिए नए दिशा-निर्देश: 21 दिनों में अनिवार्य रूप से करें पंजीकरण

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जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु निर्देश जारी

कोरबा (आदिनिवासी)। राज्य में आय, जाति, मूल निवास, जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्रों के पंजीयन की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में, कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अजीत वसंत ने जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण जन्म-मृत्यु पंजीयन इकाइयों के रजिस्ट्रारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अपने क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों तथा मितानिनों के माध्यम से जन्म की सभी “गैर-संस्थागत घटनाओं” की साप्ताहिक जानकारी प्राप्त करें और “21 दिनों के भीतर” उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं। यह कदम जन्म प्रमाण पत्रों के समयबद्ध पंजीयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

इसके साथ ही, शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नागरिक जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित न रहे। इस प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्म की घटनाओं की जानकारी एकत्रित करने में सहायक होंगी। 

इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी भी की जाएगी।

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