कोरबा (आदिनिवासी)। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के Special Leave Petition (Criminal) No. 13699 of 2023 (जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 21-08-2023, CRMP No. 1867/2023, राकेश राव बनाम अनिल यादव एवं अन्य से संबंधित है) के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पारित आदेश के पालन में, रेनाटस क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निवेश से संबंधित मूल दस्तावेज, उनकी छायाप्रति तथा पहचान पत्र के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में कार्यालयीन समय (सुबह 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक) में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
निवेशक इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के दूरभाष क्रमांक 07759-299134 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित की गई है। सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।