कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक एवं कर्मचारियों को 17 नवम्बर मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सवेतन अवकाश घोषित

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रायगढ़ (आदिनिवासी)| निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 को संपन्न कराने के लिए 17 नवम्बर 2023 को मतदान कराया जा रहा है। इस संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लिए मतदान के दिन अर्थात 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश एवं तेंलगाना राज्य के विधानसभा आम निर्वाचन-2023 हेतु क्रमश: मतदान तिथि 17 नवम्बर एवं 30 नवम्बर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/ कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतिनक अवकाश प्रदान किया गया है।

ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए है।

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