गुरूवार, जून 5, 2025

अब आयोजित नहीं किए जा सकेंगे धरना जुलूस: जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

Must Read

भरना होगा फार्म और बताना होगा आंदोलन का मकसद: अन्यथा दर्ज होगा FIR

रायपुर (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गत दिवस पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। इसमें तमाम धरना, निजी, सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली, भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रमों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है। इसे प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया है। जिसके अनुसार सभी सार्वजनिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम वगैरह अब जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने अपने आदेश में कहा है कि यह अक्सर देखने में आता है कि कई संगठन बिना अनुमति के रैली, धरना, प्रदर्शन जुलूस वगैरह का आयोजन कर रहे हैं। अनुमति लेने के बाद अभी संगठन अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बदल देते हैं। जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, सड़कें जाम होती हैं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना रहती है । इस वजह से यह गाइडलाइन जारी की गई है।

- Advertisement -
  • nimble technology
Latest News

BALCO पर शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप: आदिवासी संगठन ने की जांच और कार्रवाई की मांग

"जमीन दस्तावेजों में गड़बड़ी का आरोप" कोरबा (आदिनिवासी)| छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) पर...

More Articles Like This