मंगलवार, जनवरी 21, 2025

जिले में धारा 163 लागू: शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में कलेक्टर का बड़ा कदम!

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कोरबा (आदिनिवासी)| नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कोरबा जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश 20 जनवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है।

इस आदेश के तहत, जिले में अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति और निष्पक्षता की प्राथमिकता

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न होने वाले भय और आतंक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता किसी भी प्रकार के डर के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

धारा 163: अस्त्र-शस्त्र पर सख्त प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि

अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंध

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, त्रिशूल, खुकरा, सांग, बल्लम जैसे हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।

शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान हथियार रखने की अनुमति होगी।

आदर्श आचार संहिता

यह आदेश आदर्श आचार संहिता की अवधि तक प्रभावी रहेगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

आदेश का उल्लंघन: सख्त कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम जिले में शांति, कानून व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

चुनाव प्रक्रिया में जिले का विजन

कलेक्टर और जिला प्रशासन का उद्देश्य है:

शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना।

मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकना।

मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना।

यह आदेश सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता

धारा 163 का यह आदेश न केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मतदाताओं को निर्भय वातावरण में मतदान करने का अवसर देना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है।

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