मंगलवार, फ़रवरी 18, 2025

कोरबा में 2025 के चुनाव को लेकर शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित: कलेक्टर का बड़ा फैसला!

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कोरबा (आदिनिवासी)| भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के बाद कोरबा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाए हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए,

जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों की लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं।

यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य लोक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आदेश के मुख्य बिंदु

शस्त्र जमा करने का निर्देश
सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को तत्काल अपने हथियार निकटतम पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश की अवधि
यह आदेश नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।

आदेश से छूट

यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा

मजिस्ट्रेट
पुलिस बल
शासकीय सुरक्षा बल
राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाइसेंसधारी सुरक्षा गार्ड

शांति और सुरक्षा प्राथमिकता

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य जिले में चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।

चुनावी माहौल में शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो।

निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रशासन की तैयारियां

कोरबा जिला प्रशासन चुनाव प्रक्रिया के दौरान हर संभावित चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता।
अनुज्ञप्ति धारकों की निगरानी और शस्त्रों की सुरक्षित जमा सुनिश्चित करना।

आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने सभी शस्त्र धारकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें।

क्या करना है शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को?

तुरंत निकटतम पुलिस थाने में जाकर अपने शस्त्र जमा करें।
जमा करने के बाद प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नियमानुसार शस्त्र वापस प्राप्त करें।

प्रशासन की अपील: सहयोग करें

जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

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