कोरबा (आदिनिवासी)। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है, जिसमें वनोपज आधारित उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, बड़ी, नमकीन, मिक्सचर, बेकरी उत्पाद, राइस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटा चक्की और मसाला उद्योग जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा ने जानकारी दी कि यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वसहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी के रूप में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत नवीन और मौजूदा उद्यमियों को परियोजना लागत का 35% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
स्वयं का योगदान: परियोजना लागत का 10% उद्यमी को स्वयं देना होगा।
शेष राशि: शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
संबंधित पात्रता: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. राशन कार्ड
4. बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल http://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर
यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का भी एक सुनहरा अवसर देती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक संतुलन बनाने में मददगार हो सकता है। इस योजना से जुड़े लाभ न केवल उद्यमियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेंगे।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए, इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा से संपर्क कर सकते हैं।