कोरबा (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को राहत देने के लिए नया दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 लागू किया है। यह अधिनियम 13 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद पुराना छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 समाप्त हो गया है। इस नए अधिनियम के तहत दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पहले यह काम नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नगर निगम और नगर पालिका अधिकारियों द्वारा किया जाता था।
किन दुकानों पर लागू होगा यह अधिनियम?
यह अधिनियम उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। पंजीयन शुल्क कर्मचारियों की संख्या के आधार पर **न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये** तक निर्धारित किया गया है।
पंजीयन प्रक्रिया क्या है?
– नए अधिनियम के तहत दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन **श्रम विभाग के वेब पोर्टल** के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
– पंजीयन के बाद **श्रम पहचान संख्या** (Labour Identification Number) जारी की जाएगी, जिसे डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाएगा।
– पुराने अधिनियम (1958) के तहत पंजीकृत दुकानों को भी नए अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
महत्वपूर्ण प्रावधान:
1. महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली: नए अधिनियम में महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं।
2. साप्ताहिक अवकाश: कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिलेगा, और स्थापनाओं को 24 घंटे संचालित किया जा सकेगा।
3. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड: नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से संधारित करने होंगे।
4. वार्षिक विवरणी: नियोजकों को हर साल 15 फरवरी तक विभागीय पोर्टल पर वार्षिक विवरणी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
5. अपराधों का प्रशमन: अधिनियम के तहत अपराधों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है, जिसमें सहायक श्रमायुक्त या श्रम पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन के लिए श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 6 महीने के बाद आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।
छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत:
यह नया अधिनियम छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पंजीयन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। इससे राज्य में व्यवसाय करना और भी आसान हो जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग के वेब पोर्टल पर विजिट करें: [shramevjayate.cg.gov.in](http://shramevjayate.cg.gov.in)