कोरबा (आदिनिवासी)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार को जिला एवं समस्त तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा सक्रिय हो गया है।
इसी कड़ी में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ बीमा कंपनियों के अधिवक्ता और अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण सुनिश्चित करना था।
बैठक के दौरान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों द्वारा पहले से चिन्हांकित प्रकरणों के अलावा और भी अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत आपसी सुलह और समझौते के लिए एक बेहतरीन मंच है, जिससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है।
विशेष रूप से, बीमा कंपनियों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्लेम से जुड़े विवादों का निपटारा त्वरित और सुचारू रूप से हो सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पक्षकारों के साथ पूर्व-बैठकें करें और उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास करें।
उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मामले रखे जाते हैं, जिनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं पानी बिल संबंधी मामले और राजस्व से जुड़े प्रकरण (जो जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हैं) शामिल होते हैं।
यह आयोजन न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में सहायक होता है, बल्कि आम जनता को एक सुलभ और त्वरित न्याय का अवसर भी प्रदान करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने सभी संबंधित पक्षों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील की है ताकि 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को पूरी तरह सफल बनाया जा सके।