शनिवार, जुलाई 27, 2024

मतदान दिवस पर स्थानीय अवकाश घोषित

Must Read

कोरबा (आदिनिवासी)| विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

सहायक श्रम आयुक्त कोरबा ने बताया कि मतदान में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिको एवं कर्मचारियों के लिए मतदान के प्रथम चरण 07 नवंबर 2023 एवं द्वितीय चरण 17 नवंबर 2023 को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि सप्ताह के सातों दिवस कार्य करने वाले कारखानों में प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश दिया जाएगा।

इसी तरह समस्त दैनिक वेतनभोगी व आकस्मिक श्रमिकों-कर्मचारियों के साथ-साथ निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।


- Advertisement -
  • nimble technology
[td_block_social_counter facebook="https://www.facebook.com/Adiniwasi-112741374740789"]
Latest News

ग्राम जेन्जरा की विवादित भूमि: जिला कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही होगी पंजीयन प्रक्रिया

कोरबा (आदिनिवासी)। कटघोरा विकासखंड के ग्राम जेन्जरा के पटवारी हल्का नंबर 11 में स्थित खसरा नंबर 462/1/क, रकबा 0.049 हेक्टेयर...

More Articles Like This