कोरबा (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा 08 जून से आयोजित की जाएगी। जिसमें पंचायतों की आय व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन मनरेगा के तहत रोजगार की मांग एवं दिए गए रोजगार की स्थिति ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन, नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी के कार्यों की प्रगति, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरण, पेसा एक्ट, वर्ष 2023-24 की ग्राम पंचायत विकास योजना आदि विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।
ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच-सरपंच एवं सचिव का होगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवंबर में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है।