जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील
रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जिले में निर्वाचन कार्यक्रम व आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री गोयल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल 2024 को निर्धारित किया गया है। इसी तरह नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। 7 मई को मतदान तिथि एवं 4 जून 2024 को मतगणना की तिथि निर्धारित है।
इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 2 रायगढ़ (अजजा)में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 से 19 के लिए 2367 मतदान केन्द्र बनाए गए है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संसदीय क्षेत्र के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाईव वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 2 रायगढ़ अंतर्गत जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया एवं धरमजयगढ़ विधानसभा शामिल है, निर्वाचन में तीन जिले संलग्न है। जिसमें कुल 18 लाख 29 हजार 67 पंजीकृत मतदाता है। इसमें 9 लाख 4 हजार 355 पुरूष मतदाता, 9 लाख 24 हजार 663 महिला मतदाता तथा 49 तृतीय लिंग शामिल है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अंतर्गत 2287 सेवा मतदाता तथा चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 23 हजार 71 है।
08 फरवरी को 2024 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य नामांकन भरने के पूर्व तक जारी रहेगा। जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम निर्देशन व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट रायगढ़ में कक्ष क्रमांक 2 कलेक्टर न्यायालय में सार्वजनिक अवकाश की तिथियों को छोड़कर अधिसूचना अनुसार निर्धारित तिथियों में प्रात: 11 से अपरान्ह 3 बजे के मध्य प्राप्त किए जायेंगे। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन कक्ष में मोबाइल फ़ोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाये जायेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए स्टार प्रचारक की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी।
कलेक्टर श्री गोयल ने अधिकारिक शासकीय वाहनों के उपयोग, सरकारी खर्चो पर विज्ञापन, चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति, आमसभा, रैली, रोड शो की अनुमति, लाउड स्पीकर एवं अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने से पूर्व खोलना होगा। साथ ही नाम निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक समस्त व्यय उक्त अकाउंट से किया जाएगा। पूरे प्रचार अवधि के दौरान अधिकतम 10 हजार रुपये नगद व्यय किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रूपये होगी। उन्होंने बताया कि ईवीएम, वीवीपैट की एफ़ एल सी का कार्य किया जा चुका है। जिले में पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपलब्ध है।
इस अवसर पर श्री आशीष शर्मा, श्री मनीष पाण्डेय, श्री मनीष गांधी, श्री राजेश पाण्डेय, श्री गोपाल बापोडिय़ा, श्री प्रताप खलखो, श्री इंनोसेंट कुजूर तथा श्री प्रिंकल दास उपस्थित रहे।
जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील
कलेक्टर श्री गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है एवं निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगी। आचार संहिता की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिसके तहत संपत्ति विरूपण के तहत 24 घंटे के अन्दर सभी सरकारी कार्यालयों एवं परिसर के दीवारों पोस्टर, बैनर, लेखन, कटआउट, होर्डिग, झंडे हटाया जा रहा है, इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थल का दुरुपयोग के तहत 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली-टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के भवनों से अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, स्टीकर, कटआउट, होल्डिंग, बैनर आदि को हटाया जाएगा। साथ ही 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों से सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटाया जाएगा।
निर्वाचन में आमजन के लिए विभिन्न प्रकार की आई टी एप सुविधाएं
कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि निर्वाचन के दौरान आयोग द्वारा आमजन की सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के एप मौजूद है। उन्होंने शिकायत प्रणाली ‘सी-विजिल’ के संबंध में बताया कि नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए यह एप्लीकेशन है। जिसके माध्यम से आम नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाईव फोटोग्राफ, वीडियो के साथ ऑडियो क्लीप के माध्यम से कर सकते है। अभ्यर्थी ‘सुविधा एप’ के माध्यम से विभिन्न सभा, रैली, रोड शो की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
इसी तरह ‘वोटर हेल्प लाईन’ एप के माध्यम से कोई भी नागरिक मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन के लिए फार्म जमा करने, मतदान केन्द्र एवं बीएलओ के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मतगणना के परिणाम जानने शिकायत करने में कर सकते है। वोटर्स सर्विस पोर्टल में इसी प्रकार की सभी सुविधाओं के साथ ई-एपिक भी डाउन लोड कर सकते है। इसी प्रकार मतदान दिवस पर विधान सभावार वोटर टर्न आऊट देखने हेतु ‘वोटर टर्न आउट’, शिकायत हेतु पोर्टल ‘एनजीएस’, दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु ‘सक्षम’ एप तथा स्थैतिक एवं उडऩ दस्ता दल के द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही ‘ईएसएमएस’ के द्वारा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक गतिविधि द्वारा बिना वैध दस्तावेज के 50 हजार से अधिक की राशि के परिवहन करने पर जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। श्री गोयल ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आदर्श आचरण संहिता के पालन की अपेक्षा और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। अंत में उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा धन्यवाद करते हुए बताया कि किसी भी जानकारी की अपेक्षा होने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं।