कोरबा (आदिनिवासी)| कोरबा नगर निगम चुनाव 2025 के तहत 67 वार्डों में महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। मतदाताओं को इस बार ईवीएम मशीन में दो बार बटन दबाना होगा, क्योंकि हर मतदान केंद्र में दो बैलेट यूनिट (BU) लगाई जाएंगी – एक महापौर और दूसरी पार्षद पद के लिए।
मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी मनोज कुमार बंजारे और वरिष्ठ मास्टर्स ट्रेनर्स ने ईवीएम एम-2 मशीन के संचालन की जानकारी दी।
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मतदाताओं को दो बार दबाने होंगे बटन
नगर निगम कोरबा के 292 मतदान केंद्रों में दो बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी:
महापौर पद के लिए पहली बैलेट यूनिट, जिसमें प्रत्याशी का नाम, फोटो और चुनाव चिह्न सफेद रंग की पर्ची पर होगा।
पार्षद पद के लिए दूसरी बैलेट यूनिट, जिसमें प्रत्याशी की पहचान गुलाबी रंग में दर्ज होगी।
मतदाता को दोनों बैलेट यूनिट में अलग-अलग बटन दबाने होंगे।
बटन दबाने के बाद बीप की आवाज सुनाई देगी और लाल लाइट जलेगी, जो मतदान की पुष्टि करेगी।
NOTA और END का विकल्प भी बैलेट यूनिट में उपलब्ध रहेगा।
ईवीएम प्रशिक्षण में समझाई गई प्रक्रिया
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ मास्टर्स ट्रेनर्स डॉ. एम.एम. जोशी, श्रीमती उपासना ओझा और श्रीमती लक्ष्मी राव ने मतदान प्रक्रिया का डेमो दिया।
पहचान पत्र अनिवार्य: मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र में पहचान पत्र की हार्ड कॉपी साथ लानी होगी।
मतदान प्रक्रिया
अधिकारी मतदाता का नाम सूची में दर्ज करेंगे।
मतदाता की तर्जनी उंगली में स्याही लगाई जाएगी।
पर्ची देने के बाद ईवीएम मशीन पर मतदान करने के लिए बुलाया जाएगा।
पहले महापौर के लिए, फिर पार्षद के लिए बटन दबाना होगा।
गलत मतदान रोकने के लिए सुरक्षा उपाय
यदि मतदाता केवल एक बैलेट यूनिट में वोट डालता है और दूसरे में नहीं, तो मतदान अधिकारी उसे वोट डालने के लिए कहेगा।फिर भी वोट नहीं डालने पर अधिकारी कंट्रोल यूनिट (CU) बंद करके पुनः चालू करेंगे।
67 वार्डों में होंगे चुनाव, वार्ड 18 के पार्षद निर्विरोध चुने गए
नगर निगम कोरबा में कुल 67 वार्ड हैं।
पार्षद पद के लिए 66 वार्डों में चुनाव होगा, क्योंकि वार्ड क्रमांक 18 में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।
महापौर पद के लिए सभी 67 वार्डों में मतदान होगा।
कुल 297 मतदान केंद्रों में से 292 में दो बैलेट यूनिट रखी जाएंगी।
मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त ईवीएम मशीनें रिजर्व में रहेंगी।
मतदान केंद्रों पर मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध
मतदान केंद्रों में मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
मतदाता को पहचान पत्र की हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से लानी होगी।
कोई भी मतदाता अगर मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता भंग करता है (फोटो/वीडियो बनाकर), तो आयोग के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सेक्टर अधिकारियों की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देश
रिटर्निंग अधिकारी मनोज कुमार बंजारे ने बताया कि मतदान केंद्रों में सुविधाओं और कमियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए वार्ड स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।