कोरबा (आदिनिवासी)। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी दुकानों को प्रति मंगलवार बंद रखने की बाध्यता अब समाप्त कर दी गयी है। स्थानीय प्रशासन अर्थात नगर निगम और नगरीय निकाय अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार एक दिवस दुकान बंद रखने के निर्णय ले सकेंगे ।
इस सम्बंध में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के निर्देश पर अपर कलेक्टर सुनील नायक ने जरूरी आदेश जारी कर दिए है। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में नगरीय निकायों के अंतर्गत सभी दुकानों को मंगलवार को बंद रखने सम्बंधित आदेश जारी किए गए थे। उक्त प्रतिबंध को मुक्त करते हुए नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी स्थायी और अस्थायी दुकानों को पूर्व की भांति परंपरागत रूप से एक दिवस बंद कराए जाने हेतु स्थानीय प्रशासन अर्थात नगर पालिक निगम कोरबा/ नगरीय निकाय आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से आदेश प्रसारित करेंगे।