कोरबा (आदिनिवासी)| नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के तहत मतदान प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों को मान्यता दी है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किए गए हैं। हालांकि, जिन मतदाताओं के पास यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वे अन्य स्वीकृत दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे।
चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक मतदान कर सके, मतदाता के पास EPIC कार्ड नहीं होने की स्थिति में निम्नलिखित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम, या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों, विधायकों, और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
प्रवासी भारतीय, जो अपने पासपोर्ट के विवरण के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, केवल मूल पासपोर्ट दिखाकर ही मतदान कर सकेंगे। अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज उनके लिए मान्य नहीं होगा।
मतदाताओं से अनुरोध है कि वे मतदान केंद्र पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लाएं ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए।
इस पहल का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक की भागीदारी हो सके। इससे मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि कोई भी मतदाता केवल पहचान पत्र की कमी के कारण अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेगा।