बुधवार, जनवरी 21, 2026

तंबाकू निषेध जागरूकता के लिए तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस का हुआ आयोजन

Must Read

कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पाद विक्रय केंद्रों में की गई चालान की कार्यवाही

कोरबा (आदिनिवासी)। तंबाकू उत्पादों के उपयोग नहीं करने हेतु लोगों को जागरूक करने 17 मार्च को तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस मनाया गया। कलेक्टर संजीव झा के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू उपयोग विशेषकर गैर धुम्रपान या चबाने वाला तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एवं शासकीय कार्यालयों में धुम्रपान एवं तंबाकू मुक्त कार्यालय का बोर्ड लगाया गया। साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत पांच तंबाकू उत्पाद विक्रय केंद्रों में चालानी कार्यवाही की गई। इसके अंतर्गत तंबाकू उत्पाद जप्तीकरण, विनिष्टीकरण एवं एक हजार रूपए जुर्माने की कार्यवाही की गई।

कलेक्टर श्री झा एवं सीएमएचओ डॉ. केसरी ने जिलेवासियों से तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन नहीं करने की अपील की है। तंबाकू निषेध दिवस पर चालानी कार्यवाही टीम में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेश, एनसीडी कंसल्टेंट डॉ. नरेंद्र, श्री दुष्यंत कोटांगले, श्रीमती कमलेश्वरी डीआई सहित पुलिस बल के जवान शामिल रहे।

सीएमएचओ डॉ. केसरी ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करते हैं। 15 वर्ष आयु वर्ग के शाला प्रवेशी बच्चों एवं युवाओं द्वारा तंबाकू उत्पाद का उपयोग चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का व्यसन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है।

इससे मुंह का कैंसर, फेंफड़ो के जटिल रोग एवं तंत्रिका तंत्र की शिथिलता जैसी शारीरिक समस्याएं जन्म लेती है। इससे हृदय तथा रक्त संबंधी रोग भी बढ़ते हैं। इस संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 मार्च को तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस जिले में मनाया गया।

- Advertisement -
  • nimble technology
Latest News

कोरबा शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी भर्ती: अनंतिम मूल्यांकन पत्रक जारी; दावा-आपत्ति 29 जनवरी तक

कोरबा (आदिनिवासी)। एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोरबा (शहरी) अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती...

More Articles Like This