कोरबा (आदिनिवासी)। कोरबा जिला प्रशासन ने कोटवारी भूमि के बिना अनुमति विक्रय पर लगाम कसने और ऐसी अवैध रूप से बेची गई जमीनों को वापस शासन के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नवीन निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने अब तक 15 ऐसे प्रकरणों में कुल 4.477 हेक्टेयर कोटवारी भूमि को छत्तीसगढ़ शासन के “घास” मद में सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 10-11/2000/सात-4 (पार्ट) नवा रायपुर दिनांक 12.06.2024 के तहत जारी निर्देशों की कंडिका 2 (2) के परिपालन में तथा कलेक्टर कोरबा के मार्गदर्शन में की जा रही है। इन निर्देशों के अनुसार, जब कोटवारी भूमि/सेवा भूमि “भूमि स्वामी” के रूप में कोटवार के नाम दर्ज हो जाती है, तो उसे सक्षम अधिकारी (कलेक्टर) की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। ऐसे सभी मामलों में, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण की अनुमति प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है।
कार्रवाई में सामने आए प्रमुख प्रकरण
अधीक्षक भू-अभिलेख कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न तहसीलों में ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जहाँ कोटवारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कोटवारी भूमि का अवैध विक्रय किया था:-
– तहसील दर्री: ग्राम कुमगरी में कोटवार हरगोविंद दास द्वारा कविता देवी को बेची गई खसरा क्रमांक 196 (0.166 हेक्टेयर) और 631 (0.97 हेक्टेयर) भूमि। ग्राम गांगपुर में कोटवार बिसाहू दास द्वारा रामखिलावन और लक्ष्मीनारायण यादव को बेची गई खसरा क्रमांक 92 शामिल 93 (0.306 हेक्टेयर), 316 (0.113 हेक्टेयर), 414 (0.324 हेक्टेयर), 417 (0.178 हेक्टेयर) और 418 (0.061 हेक्टेयर) भूमि। ग्राम सेमीपाली में कोटवार हरगोविंद दास द्वारा पार्वती और सुनीता देवी को बेची गई खसरा क्रमांक 293 (0.239 हेक्टेयर और 0.328 हेक्टेयर) भूमि।
– तहसील कटघोरा: छुरीकला में कोटवार बुधवार साय द्वारा दुकालू राम, रमेश कुमार और रामबिलास को बेची गई खसरा क्रमांक 1232/2 (0.093 हेक्टेयर) और 1231/3 (0.024 हेक्टेयर) भूमि। नवागांव में कोटवार नारायण दास द्वारा प्रदीप कुमार जायसवाल और मिथलेश कुमार को बेची गई खसरा क्रमांक 104/2 (0.008 हेक्टेयर) और 123 (0.198 हेक्टेयर) भूमि। ग्राम मोहनपुर में कोटवार लक्ष्मीदास द्वारा शिवलाल सिंह को बेची गई खसरा क्रमांक 2671 (0.445 हेक्टेयर) भूमि।
– तहसील भैंसमा: ग्राम कुकरीचोली में कोटवार रामदयाल द्वारा अनिता कौशिक, कनिका चक्रवर्ती, डॉ. के.सी. देवनाथ, मंजू जायसवाल को बेची गई विभिन्न खसरा क्रमांकों की कुल 0.652 हेक्टेयर भूमि (जिसमें खसरा क्रमांक 377/1 और 376 शामिल हैं)।
– तहसील पोंड़ी उपरोड़ा: ग्राम कोठीखर्रा में कोटवार रघुराम द्वारा विजय, वीरेंद्र और भूपेंद्र कुमार को बेची गई खसरा क्रमांक 177 (0.372 हेक्टेयर) भूमि।
इन सभी 15 प्रकरणों में बेची गई कुल 4.477 हेक्टेयर कोटवारी भूमि को छत्तीसगढ़ शासन के “घास” मद में दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कोटवारी भूमि के अवैध विक्रय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।