रायगढ़ (आदिनिवासी)। जिले की सभी सेवा सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रय संस्थानों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का भंडारण किया गया है। किसान अपनी आवश्यकता और फसल की मांग के अनुसार उर्वरक खरीद सकते हैं।
उर्वरकों की दरें
उप संचालक कृषि, श्री अनिल वर्मा ने बताया कि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट आदि उर्वरकों की दरें निर्धारित की गई हैं। ये दरें निम्नानुसार हैं:
– यूरिया: 45 किलोग्राम के लिए 266.50 रुपये
– डीएपी: 50 किलोग्राम के लिए 1350 रुपये
– एनपीके 12:32:16: 50 किलोग्राम के लिए 1470 रुपये
– एनपीके 20:20:0:13: 50 किलोग्राम के लिए 1199 रुपये
– एनपीके 16:16:16: 50 किलोग्राम के लिए 1375 रुपये
– एमओपी पोटाश: 50 किलोग्राम के लिए 1625 रुपये
– सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर): 50 किलोग्राम के लिए 470 रुपये
– सिंगल सुपर फास्फेट (दानेदार): 50 किलोग्राम के लिए 510 रुपये
– सिंगल सुपर फास्फेट (जिंकेटेड): 50 किलोग्राम के लिए 490 रुपये
नकली दवाओं और अधिक मूल्य पर बिक्री की सूचना दें!
अगर किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचे जा रहे हैं या बाजार में नकली दवाओं की बिक्री हो रही है, तो इसकी जानकारी जिला स्तरीय खाद, बीज एवं कीटनाशी निगरानी दल को दी जा सकती है। श्री एच.के. भगत के मोबाइल नंबर 79747-63220 पर संपर्क कर इस बारे में सूचित करें ताकि उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
जिले में उर्वरकों की दरें निर्धारित करने से किसानों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सुविधा होगी और वे अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, नकली दवाओं और अधिक मूल्य पर बिक्री की रोकथाम से किसानों को आर्थिक हानि से बचाया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा निगरानी दल की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो।