कोरबा (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का शुभारंभ किया है। यह प्रक्रिया मतदाताओं के नाम जोड़ने, संशोधित करने और हटाने के लिए निर्धारित की गई है ताकि निर्वाचन की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वर्मा ने मीडिया को बताया कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार मतदाता सूची में व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है और मतदाता अपने नामों को दर्ज करने, संशोधित करने या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कार्य 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित निर्वाचन कार्यालयों में किया जाएगा।
इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत, वे नागरिक जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। श्री वर्मा ने यह भी जानकारी दी कि किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति के लिए अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
यह नई पहल मतदाताओं को अधिक सक्रिय और समावेशी भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। नागरिकों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे अपनी मतदाता सूची में सही जानकारी सुनिश्चित कर सकें, जिससे आगामी निर्वाचन में हर योग्य नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और व्यवहारिकता निर्वाचन प्रणाली में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है