शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर सख्त हुआ प्रशासन
अपराध साबित होने पर होगी 05 वर्ष तक की सजा और प्रति हेक्टेयर पांच लाख रूपये तक होगा जुर्माना
एम.एम.डी.आर.अधिनियम के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी होगी कार्यवाही, वाहन भी हो सकता है राजसात

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रायगढ़ (आदिनिवासी)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया हैं।

उल्लेखनीय है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04 अगस्त 2023 एवं 22 अगस्त 2023 के अनुक्रम में सभी राजस्व एवं खनिज अमले को खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण और कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर केवल अर्थदण्ड पर्याप्त नही है, यह खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21(1) के तहत् अपराध है, जिसके लिये सक्षम न्यायालय में अभियोजन/परिवाद की कार्यवाही की जावे।

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21 (4) तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के अंतर्गत खनिजो के अवैध उत्खनन/परिवहन /भण्डारण पर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खनि अधिकारी और सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन अमले द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1987 के अधीन कार्यवाही किया जाता है।

जिसके तहत् कलेक्टर श्री गोयल के निर्देश एवं  माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4 अगस्त 2023 एवं 22 अगस्त 2023 तथा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र दिनांक 06 सितंबर 2023 के परिपालन में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने रायगढ़ जिले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा खनिज चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर जब्त खनिज मय वाहन के मालिक-अंकुश अग्रवाल, पता-कालिन्दी कुंज कॉलोनी, रायगढ़ एवं वाहन चालक-नवीन कुमार, पता-गढ़वा, खरौदी, झारखण्ड के विरूद्ध श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में धारा 22 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 सहपठित धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दर्शित प्रावधान अनुसार खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21 (1) एवं 21 (4क) तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के अधीन अनावेदक/अभियुक्तगणों को दण्डित करने एवं वाहन को राजसात करने के लिए परिवाद दिनांक 24 नवंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण करते पाये जाने पर, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकाले गये खनिज की कीमत, रेंट, रायल्टी/ टैक्स वसूल करने की कार्यवाही, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (5) के अधीन की जाती है तथा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर यथास्थिति अर्थदण्ड /परिवाद की कार्यवाही भी पृथक से की जाती है। अंकुश अग्रवाल के उपरोक्त प्रकरण में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21(5) के अधीन श्रीमान कलेक्टर रायगढ़ के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रकियाधीन है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

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