रायगढ़ (अदिनिवासी)। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर, रायगढ़ जिले में बिना अनुमति पेट्रोल और डीजल का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ जांच चल रही है। इस कार्रवाई के तहत, खाद्य विभाग ने घरघोड़ा तहसील में स्थित कलिंगा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से मंगवाए गए 34,000 लीटर डीजल को जब्त किया है।
जांच में पाया गया कि :-
1. कंपनी बिना किसी लाइसेंस के पेट्रोल और डीजल का व्यापार कर रही थी।
2. वे तलईपाली कोयला खदान में काम करने वाले वाहनों को डीजल की आपूर्ति कर रहे थे।
3. जब्त किए गए डीजल की कुल खरीद कीमत 26,86,536 रुपये थी, जिसमें एक लीटर की कीमत 79 रुपये थी।
4. घरघोड़ा क्षेत्र में डीजल का खुदरा मूल्य लगभग 94.24 रुपये प्रति लीटर है, जिससे कंपनी प्रति लीटर लगभग 15 रुपये का अवैध लाभ कमा रही थी।
खाद्य विभाग ने कलिंगा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश 1980 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला अब कलेक्टर रायगढ़ की अदालत में प्रस्तुत किया गया है।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन अवैध ईंधन व्यापार को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि राजस्व की हानि और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है।