रायगढ़ (आदिनिवासी)|जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 उद्योगों पर 10 लाख 51 हजार 850 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल द्वारा की गई है। जांच में पाया गया कि उद्योगों के वाहनों में कच्चा माल, उत्पाद और अपशिष्ट खुले तरीके से ले जाए जा रहे थे, जिसमें तारपोलिन का उपयोग नहीं किया गया था।
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू के अनुसार, 15 से 21 फरवरी के बीच चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर समेत 7 क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में पाया गया कि अधिकांश वाहनों में कच्चा माल/अपशिष्ट ढोते समय तारपोलिन का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, ट्रॉली में अनिवार्य 5 सेमी फ्री बोर्ड स्पेस की कमी और वाहनों पर नोडल अधिकारी का नाम न होना भी नियमों का सीधा उल्लंघन पाया गया।
पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिला स्तरीय संयुक्त जांच कमेटी गठित की थी। इस टीम में पर्यावरण, परिवहन और प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल थे। कमेटी ने 7 दिनों में रायगढ़ के घरघोड़ा, पलगढ़ा, तमनार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों वाहनों की जांच की, जिसमें 14 उद्योग गंभीर रूप से नियमों से खिलवाड़ करते पाए गए।
पर्यावरण विभाग के मानकों के अनुसार, कच्चा माल या अपशिष्ट ढोने वाले वाहनों को पूरी तरह तारपोलिन से ढका होना चाहिए। साथ ही, ट्रॉली में 5 सेमी का फ्री बोर्ड स्पेस होना अनिवार्य है ताकि कचरा बाहर न गिरे। इसके अतिरिक्त, वाहन पर संबंधित नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। इन नियमों की अनदेखी करने वालों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू की जाती है।